
Odisha ओडिशा : संबलपुर ज़िले की एक पॉक्सो अदालत ने पिछले साल छह साल की बच्ची से बलात्कार के जुर्म में आज एक 22 वर्षीय युवक को 30 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सज़ा सुनाई।
अदालत ने संबलपुर के महुलपाली थाना क्षेत्र के दुमकु खड़ियापाड़ा निवासी दोषी अनिल समद पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
दोषी को आईपीसी की धारा 506 (ii) के तहत पाँच साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की भी सज़ा सुनाई गई।
मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, नाबालिग लड़की 27 अप्रैल, 2024 की शाम को महुलपाली इलाके में एक नृत्य कार्यक्रम देखने गई थी। समद ने एक सुनसान जगह पर उसका यौन उत्पीड़न किया।
पीड़िता लगभग 15 दिनों से बुर्ला स्थित वीर सुरेंद्र साईं आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (VIMSAR) के अस्पताल में भर्ती थी।
पुलिस ने समद के खिलाफ आईपीसी की धारा 376एबी और 506 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने जाँच के दौरान पहचान परीक्षण (टीआई) परेड की थी और आरोपी के खिलाफ महत्वपूर्ण फोरेंसिक और डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए थे।
पिछले साल 15 जून को आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था।
पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों की जाँच के बाद अदालत ने समद को दोषी ठहराया। अदालत ने पीड़िता को 13.5 लाख रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश की है।





