ओडिशा

नियमों का उल्लंघन करने पर ओडिशा ने प्रधानाध्यापकों का वेतन रोका

Gulabi Jagat
28 May 2023 5:30 AM GMT
नियमों का उल्लंघन करने पर ओडिशा ने प्रधानाध्यापकों का वेतन रोका
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भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 233 जूनियर और डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों का मई महीने का वेतन रोक दिया है.
शुक्रवार को संबंधित प्राचार्यों को लिखे पत्र में विभाग ने इस साल जनवरी से अब तक तीन बार याद दिलाने के बावजूद अपने पिछले आदेश का पालन नहीं करने का हवाला दिया है. राज्य भर में कॉलेज 233 श्रेणी के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज (प्लस II और प्लस III दोनों) हैं। विभाग के सहायक निदेशक अशोक कुमार नायक ने 1994, 2004, 2009 और 2014 के अनुदान सहायता आदेश के तहत स्वीकृत शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का विवरण मांगा था।
जबकि पहला पत्र 21 जनवरी को जारी किया गया था, विभाग ने 14 अप्रैल और 9 मई को चूक करने वाले कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ इसका पालन किया। हालांकि, प्राचार्यों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
विभाग ने अपने शुक्रवार के आदेश में कहा, 'आप बार-बार याद दिलाने के बाद भी सहायक निदेशक के पत्रों के जवाब में आवश्यक जानकारी देने में विफल रहे हैं. यह उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने में विफलता के साथ-साथ आपकी ओर से सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में घोर लापरवाही को दर्शाता है।”
विभाग ने प्राचार्यों को निर्देश दिया कि जब तक आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है और विभाग से मंजूरी नहीं दी जाती है, तब तक वे मई के महीने के साथ-साथ कॉलेजों के प्रधान लिपिक / लिपिक के वेतन / पारिश्रमिक को आहरित और जारी नहीं करते हैं।
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