ओडिशा

Odisha : जिन गाड़ियों पर PUCC और इंश्योरेंस नहीं है, उनकी RC कैंसिल होगी

Kavita2
22 April 2026 9:52 AM IST
Odisha : जिन गाड़ियों पर PUCC और इंश्योरेंस नहीं है, उनकी RC कैंसिल होगी
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Odisha ओडिशा: स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (STA) ने एक नया नियम प्रपोज़ किया है, जिसके तहत बिना वैलिड पॉल्यूशन और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स वाली गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) कैंसल कर दिया जाएगा। इस कदम से राज्य भर में करीब आठ लाख गाड़ियों पर असर पड़ने की उम्मीद है।

नए फ्रेमवर्क के मुताबिक, बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) या इंश्योरेंस वाली गाड़ियों पर VAHAN पोर्टल के ज़रिए ऑटोमैटिक एक्शन लिया जाएगा। अगर ऐसी गाड़ियां सड़कों पर चलती पाई गईं, तो मालिकों को भारी फाइन भी देना पड़ सकता है।

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कंप्लायंस को ट्रैक करने के लिए एक क्लासिफिकेशन सिस्टम शुरू किया है। गाड़ियों को चार कैटेगरी में बांटा जाएगा: परमानेंट आर्काइव, टेम्पररी आर्काइव, एक्टिव नॉन-कम्प्लायंट, और एक्टिव कंप्लायंस।

15 साल से कम पुरानी नॉन-कमर्शियल गाड़ियां जिन्होंने दो साल तक PUCC या इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराया है, उन्हें “एक्टिव नॉन-कम्प्लायंट” के तौर पर मार्क किया जाएगा। इन गाड़ियों को ऑपरेशनल माना जाएगा लेकिन उनके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। अगर लैप्स दो साल से ज़्यादा लेकिन तीन साल से कम है, तो गाड़ी को “टेम्पररी आर्काइव” कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि इसे सड़क पर इस्तेमाल के लिए कुछ समय के लिए अनफिट माना जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अपडेट होने के बाद, ऐसी गाड़ियां “एक्टिव कंप्लायंट” कैटेगरी में वापस आ सकती हैं।

हालांकि, जिन गाड़ियों के पास तीन साल से ज़्यादा समय से PUCC या इंश्योरेंस नहीं है, उन्हें “परमानेंट आर्काइव” कैटेगरी में रखा जाएगा। ऐसे मामलों में, RC कैंसल कर दी जाएगी, और गाड़ियों को सड़क पर इस्तेमाल के लिए हमेशा के लिए अनफिट माना जाएगा।

गाड़ी के मालिक रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ज़रिए अपनी RC को ठीक करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्रूवल मिलने पर, गाड़ी को पहले टेम्पररी आर्काइव कैटेगरी में डाला जाएगा और बाद में सभी ज़रूरतें पूरी करने के बाद एक्टिव कंप्लायंट स्टेटस में वापस लाया जाएगा।

15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों के लिए, दो साल से ज़्यादा समय तक PUCC और इंश्योरेंस रिन्यू न करवाने पर उन्हें परमानेंट आर्काइव कर दिया जाएगा। कमर्शियल गाड़ियों के मामले में, टेम्पररी आर्काइव और एक्टिव नॉन-कंप्लायंट कैटेगरी के प्रोविज़न के साथ, ऐसे ही क्लासिफिकेशन नियम लागू होंगे।

पहले, PUCC या इंश्योरेंस न होने पर RC कैंसिल करने का कोई सिस्टम नहीं था। नए सिस्टम का मकसद गाड़ी की फिटनेस और कम्प्लायंस की मॉनिटरिंग को बेहतर बनाना है। इससे अधिकारियों को ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग ज़्यादा असरदार तरीके से करने में भी मदद मिलेगी।

इस कदम से एक्सीडेंट में शामिल बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों से होने वाली दिक्कतों को भी दूर करने की उम्मीद है, जहाँ पीड़ितों को अक्सर मुआवज़ा नहीं मिल पाता है।

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