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BHUBANESWAR. भुवनेश्वर : राज्य परिवहन प्राधिकरण State Transport Authority (एसटीए) ने स्कूली बसों में अग्नि सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलों को निर्देश जारी किया है। एसटीए ने जिलों को स्कूली बसों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करने और छात्रों को ले जाने वाले वाहनों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। जबकि क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त और आरटीओ नियमित रूप से बसों का निरीक्षण करेंगे, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन आयुक्त अमिताभ ठाकुर Transport Commissioner Amitabh Thakur ने सभी आरटीओ को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। मोटर वाहन निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने और गैर-अनुपालन वाली बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र रद्द करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, "युवा छात्रों की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।" केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर)-1989 की धारा 125 सी के अनुसार, सभी स्कूली बसों के लिए उचित अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन करना अनिवार्य है।
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Triveni
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