ओडिशा

Odisha: ओडिशा में पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के नियम लागू होंगे

Subhi
3 March 2025 9:39 AM IST
Odisha: ओडिशा में पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के नियम लागू होंगे
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भुवनेश्वर: अनुसूचित श्रेणियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को लेकर असमंजस की स्थिति समाप्त हो गई है, क्योंकि राज्य सरकार ने सभी विभागों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनाए गए सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दिया है।

राज्य अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा 27 फरवरी को जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में 6 मई, 2024 को जारी पिछली अधिसूचना में निर्धारित मानदंड अब प्रभावी होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर एसटी एवं एससी विभाग के दिशा-निर्देशों में प्रत्येक सेवा श्रेणी में अनुसूचित श्रेणियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। आरक्षण के आधार पर पदोन्नति देते समय यह डेटा प्रत्येक संवर्ग पर लागू होगा।

ये दिशा-निर्देश सभी प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों, राजस्व संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों पर लागू होंगे। दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी विशेष सेवा श्रेणी (संवर्ग) में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व आनुपातिक संख्या से कम है, तो उस सेवा श्रेणी में पदोन्नति के दौरान आरक्षण नियम लागू होंगे। आरक्षण नियम लागू करने से पहले सभी सेवा श्रेणियों के लिए अलग-अलग संवर्गवार सर्वेक्षण किए जाने चाहिए।

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