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अदालत का सख्त फैसला
Odisha ओडिशा: क्योंझर जिले की जिला और सत्र अदालत ने बुधवार को 2022 में हुई एक हत्या के मामले में तीन व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों की पहचान उत्तम कुमार महाकुड, उपेन्द्र कुमार बेहेरा और नवकिशोर महाकुड के रूप में हुई है। उन्हें 10,000 रुपए का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया है। अदालत के आदेश के अनुसार, अगर जुर्माना नहीं चुकाते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त एक साल की जेल की सजा भुगतनी होगी।
मृतक, मायाधर बेहेरा, उम्र 48 वर्ष, और दोषी, क्योंझर जिले के कडाकला गांव के नायकोट पुलिस थाना क्षेत्र के थे। मृतक कडाकला गांव के बाजार में एक चिकन और अंडे की दुकान चलाता था। जनरल प्रॉसिक्यूटर प्रदीप कुमार दास ने बताया, "26 फरवरी 2022 को शाम करीब 8 बजे आरोपी उत्तम महाकुड मृतक की दुकान पर पहुंचा, जहां दोनों के बीच कुछ पुराने मुद्दों को लेकर गरमागरम बहस हुई। गुस्से में उत्तम आधे घंटे बाद घर जाकर लौटे और अन्य आरोपी नवकिशोर महाकुड और उपेन्द्र बेहेरा के साथ वापस आए।"
जनरल प्रॉसिक्यूटर ने आगे बताया कि आरोपी उपेन्द्र, मृतक के प्रति पुरानी दुश्मनी की वजह से नाराज था। आरोपी खतरनाक हथियारों से लैस, मृतक की दुकान पहुंचे और उस पर बर्बर हमला किया। मृतक पर गंभीर हमले हुए, इसके बाद उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आरोपी घटनास्थल छोड़कर चले गए और मृतक का शरीर खून में लथपथ पड़ा हुआ था। मृतक के बड़े भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।
पुलिस ने अगले दिन आरोपी उत्तम और उपेन्द्र को गिरफ्तार किया, जबकि फरार नवकिशोर को 22 मार्च 2022 को पकड़ लिया गया। अदालत ने सबूतों की जांच के बाद दोषियों को अपराधी पाया और बुधवार को अपना फैसला सुनाया। इस मामले में सार्वजनिक अभियोजक के रूप में प्रदीप कुमार दास ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया।
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