ओडिशा

Odisha: उच्च न्यायालय की पीठ होने का कोई औचित्य नहीं

Usha dhiwar
2 Sep 2024 10:28 AM GMT
Odisha: उच्च न्यायालय की पीठ होने का कोई औचित्य नहीं
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Odisha ओडिशा: उच्च न्यायालय की पीठ होने का कोई औचित्य नहींहै, यह जानकारी सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन माझी ने विधानसभा में दी। मुख्यमंत्री ने विधायक कलिकेश नारायण सिंह देव द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। अपने सवाल में बीजद विधायक ने जानना चाहा था कि क्या ओडिशा सरकार के पास बोलनगीर में उड़ीसा उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है। विधायक के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, राज्य के किसी भी हिस्से में उड़ीसा उच्च न्यायालय की बेंच होने का कोई औचित्य नहीं है।" यहां यह बताना उचित होगा कि पश्चिमी ओडिशा में उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थायी बेंच की मांग को लेकर कई विरोध प्रदर्शन हुए थे। कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं के कारण उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना को लेकर आंदोलन शुरू किया था। केंद्रीय क्रियानुष्ठान समिति के संयोजक अशोक दास ने कहा, "ऐसा लगता है कि सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठीक से नहीं पढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिमी ओडिशा में उच्च न्यायालय की पीठ के बारे में कभी भी औचित्य से इनकार नहीं किया है। दास के अनुसार, यह कोई निर्णायक इनकार नहीं था और वर्चुअल कोर्ट का मुद्दा पूरी तरह से अलग है। दास ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय ने कभी भी हमारी मांग को अस्वीकार नहीं किया है। हमने अपनी मांग पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रख दी है।"

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