
Odisha ओडिशा: स्कूल और जन शिक्षा विभाग ने राज्य भर के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को सख्ती से लागू करें। इस आदेश के तहत नौकरी कर रहे शिक्षकों के लिए अनिवार्य ‘टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट’ (TET) की योग्यता हासिल करने की समयसीमा को एक वर्ष बढ़ा दिया गया है।
यह निर्देश एडिशनल सेक्रेटरी जादुमणि महाला द्वारा जारी पत्र के माध्यम से दिया गया है। पत्र में एलिमेंट्री एजुकेशन के निदेशक को सूचित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ‘उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट और अन्य’ मामले में दायर रिव्यू याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अपने पहले के आदेश में संशोधन किया है।
संशोधित आदेश के अनुसार, नौकरी कर रहे शिक्षकों को अब TET योग्यता हासिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। पहले यह समयसीमा दो साल निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद अब आवश्यक TET योग्यता प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी गई है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है और इसका उद्देश्य कार्यरत शिक्षकों को आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय देना है।
इसके साथ ही सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs), ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (BEOs) और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे संशोधित समयसीमा का पालन सुनिश्चित करें और किसी भी स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में ढिलाई न बरती जाए।
शिक्षा विभाग ने कहा है कि यह बदलाव शिक्षकों के हित और शिक्षा व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित रखने के उद्देश्य से किया गया है। इससे उन शिक्षकों को राहत मिलेगी जो वर्तमान में सेवा में रहते हुए TET परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।
यह निर्णय राज्य की शिक्षा व्यवस्था में कार्यरत हजारों शिक्षकों को प्रभावित करेगा और उनके लिए पात्रता प्रक्रिया को अधिक व्यवहारिक बनाएगा।





