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Mayurbhanj मयूरभंज: ओडिशा शिक्षा विभाग ने मयूरभंज जिले के एक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक दंड देने का दोषी पाए जाने पर एक महिला शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
यह घटना गुरुवार को बैसिंगा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत खंडादेउला सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुई। अधिकारियों ने दावा किया कि सहायक शिक्षिका सुकांति कर ने सुबह की प्रार्थना के बाद उनके पैर न छूने पर कक्षा 6, 7 और 8 के 31 छात्रों की बांस की छड़ी से कथित तौर पर पिटाई कर दी। अधिकारियों के अनुसार, आमतौर पर छात्र प्रार्थना के तुरंत बाद शिक्षकों के पैर छूकर उनका सम्मान करते हैं, लेकिन गुरुवार को कर प्रार्थना सत्र समाप्त होने के बाद आईं, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया।
इससे नाराज होकर, उन्होंने कथित तौर पर छात्रों की पिटाई कर दी, जिससे कई छात्रों के हाथों और पीठ पर चोट के निशान पड़ गए। स्कूल प्रबंधन समिति ने जांच के बाद बताया कि एक लड़के के हाथ में फ्रैक्चर हो गया, जबकि एक लड़की बेहोश हो गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा।
घटना के बाद, प्रधानाध्यापक पूर्णचंद्र ओझा, खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) बिप्लब कर, संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक देबाशीष साहू और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों ने मामले की जाँच की और शिक्षक को दोषी पाया। बिप्लब कर ने कहा, "आरोपी शिक्षक को शनिवार को निलंबित कर दिया गया।" उन्होंने आगे कहा कि मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की गई। ओडिशा सरकार ने सितंबर 2004 से सभी शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक दंड पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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