
Odisha ओडिशा : ओडिशा राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने वाहनों में अवैध रूप से किए जा रहे बदलावों, खासकर डीजे वाहनों में किए जा रहे बदलावों पर प्रतिबंध लगाते हुए एक परिपत्र जारी किया है और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
यह कदम हाल ही में असुरक्षित डीजे वाहनों से जुड़ी कई दुर्घटनाओं के बाद उठाया गया है, जिनमें अक्सर अनधिकृत संरचनात्मक परिवर्तन, बड़े आकार के साउंड सिस्टम, लाइटें और तेज़ संगीत शामिल होते हैं। वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की और विभाग को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
परिपत्र के अनुसार, वाहन की संरचना में कोई भी अनधिकृत परिवर्तन, जैसे ऊँचाई, लंबाई या चौड़ाई में बदलाव, मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंड का कारण बनेगा। ऐसे वाहनों के फिटनेस और पंजीकरण प्रमाण पत्र भी अधिनियम की धारा 53 और 56(4) के तहत रद्द कर दिए जाएँगे।
एसटीए ने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत "डीजे वाहनों" के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अवैध साउंड सिस्टम, एम्पलीफायर, लेज़र लाइट या नियॉन फिटिंग वाले वाहनों का उपयोग सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन है और इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
एसटीए विशेष रूप से रात और त्योहारों के मौसम में सख्त निरीक्षण करेगा।
एसटीए ने वाहन मालिकों और संचालकों को कानूनी और सुरक्षा मानकों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियानों की भी घोषणा की है। ऐसे वाहन किराए पर लेने वाले नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वाहन पंजीकृत है और सुरक्षा नियमों का पालन करता है।
आगामी त्योहारी सीज़न में प्रवर्तन अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस का सहयोग भी मांगा गया है।





