ओडिशा

Odisha SI परीक्षा घोटाला: हाई कोर्ट ने तीन आरोपियों की ज़मानत याचिका खारिज की

Tara Tandi
14 Feb 2026 5:33 PM IST
Odisha SI परीक्षा घोटाला: हाई कोर्ट ने तीन आरोपियों की ज़मानत याचिका खारिज की
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Odisha ओडिशा: ओडिशा हाई कोर्ट ने चल रहे सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती एग्जाम स्कैम में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीन आरोपियों – गोपाल कृष्ण दास, अन्वेष नायक और गोबिंद त्रिपाठी – की एंटीसिपेटरी बेल अर्जी खारिज कर दी
इन तीनों पर SI भर्ती प्रोसेस के दौरान बड़े पैमाने पर करप्शन में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। CBI और ओडिशा पुलिस की जांच में पहले ही कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इन तीनों आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी।
इस फैसले के बाद, अधिकारियों से आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए तेजी से कार्रवाई करने की उम्मीद है। इस स्कैम ने पूरे ओडिशा में बहुत ध्यान खींचा है, जिसमें धोखाधड़ी, रिश्वत और भर्ती प्रोसेस में हेरफेर के आरोप लगे हैं।
सूत्रों ने बताया कि हाई कोर्ट के फैसले से जांच में तेजी आएगी और भर्ती में ट्रांसपेरेंसी पक्का करने की कोशिशें मजबूत होंगी। जानकारों का मानना ​​है कि इस फैसले से सरकारी हायरिंग प्रोसेस की फेयरनेस में लोगों का भरोसा फिर से कायम करने में मदद मिलेगी।
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