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Odisha ओडिशा: बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और स्कूलों में लंबे समय तक गैर-हाजिरी को रोकने के मकसद से, ओडिशा के एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट (DEE) ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें स्कूल अधिकारियों को सात दिन या उससे ज़्यादा समय तक गैर-हाजिर रहने वाले छात्रों के घर जाकर मिलने का निर्देश दिया गया है।
8 जनवरी, 2026 को DEE द्वारा जारी एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (BEOs) को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि स्कूल इस संबंध में तुरंत कदम उठाएं। यह निर्देश ओडिशा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (OSCPCR) से मिले एक कम्युनिकेशन के बाद जारी किया गया है।
नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए, DEE ने कहा, "एक हफ़्ते या उससे ज़्यादा समय तक गैर-हाजिर रहने वाले छात्रों के घर जाकर मिलने के लिए स्कूल अधिकारियों को सलाह।" इसमें आगे बताया गया है कि यह सलाह "बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में... जानकारी और ज़रूरी कार्रवाई के लिए" जारी की गई है। नोटिफिकेशन में फील्ड-लेवल के अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। सभी DEOs और BEOs को लिखे गए पत्र में कहा गया है, "इसलिए, आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर पर ज़रूरी कदम उठाएं।"
नए निर्देश के तहत, अगर कोई छात्र सात दिन से ज़्यादा समय तक स्कूल से गैर-हाजिर रहता है, तो शिक्षकों या स्कूल अधिकारियों को छात्र के घर जाकर गैर-हाजिरी के कारणों का पता लगाना होगा और उचित सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। इस निर्देश की जानकारी औपचारिक रूप से OSCPCR के चेयरपर्सन और सरकार के अतिरिक्त सचिव, स्कूल और जन शिक्षा विभाग को भी दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का मकसद ड्रॉपआउट को रोकना, छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जमीनी स्तर पर निगरानी को मज़बूत करना है।
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