
Odisha ओडिशा : सरकार ने पिछले 14 महीनों में चिटफंड पीड़ितों को 49.67 करोड़ रुपये वापस किए हैं, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को विधानसभा को सूचित किया।
भोगराई विधायक गौतम बुद्ध दास के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया कि चिटफंड आयोग की सिफारिश पर रोज़ वैली ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़, गोल्डनलैंड ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ और हाई-टेक एस्टेट्स ग्रुप के कुल 1,33,755 जमाकर्ताओं के पैसे वापस किए गए हैं।
आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में राज्य के कॉर्पस फंड से 4,72,651 छोटे निवेशकों को पैसे वापस करने की सिफारिश की थी। इसमें से 96,801 पीड़ितों को 46 करोड़ रुपये पहले ही वापस किए जा चुके हैं।
मुआवज़े की सुविधा के लिए, राज्य सरकार ने धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों द्वारा ठगे गए छोटे निवेशकों के लिए 300 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाया है।
आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के अनुसार, ओडिशा में 24,75,782 जमाकर्ताओं ने विभिन्न अवैध पोंजी फर्मों में लगभग 6,860 करोड़ रुपये का निवेश किया है। ओडिशा जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम, 2011 (ओपीआईडी अधिनियम) के तहत निर्दिष्ट न्यायालयों के आदेशों के अनुसार, इन फर्मों की नीलामी से प्राप्त राशि से वास्तविक पीड़ितों को धन वापसी की जा रही है।
ओपीआईडी अधिनियम के तहत अब तक 3,16,063 जमाकर्ताओं को 123 करोड़ रुपये वापस किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार धन वापसी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कदम उठा रही है।





