ओडिशा

Odisha : सर्वोच्च नियमों के अनुसार आरक्षण

Kavita2
16 May 2025 11:39 AM IST
Odisha : सर्वोच्च नियमों के अनुसार आरक्षण
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Odisha ओडिशा : उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण 50 प्रतिशत से कम होने के फैसले के बाद पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा में 11.25 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। ज्ञातव्य है कि बुधवार रात मुख्यमंत्री मोहनचरण माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में मंत्री सूर्यवंशी ने गुरुवार को भुवनेश्वर के लोकसेवा भवन में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह स्पष्ट किए जाने के बाद भी कि बीजाड़ा शासकों ने पूर्व में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी, सरकार चुप रही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 38.75 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जा रहा है और यदि इसमें ओबीसी के लिए 11.25 प्रतिशत जोड़ दिया जाए तो यह 50 प्रतिशत हो जाएगा, जो अदालती आदेश के अधीन है। उन्होंने कहा कि विकलांगों के लिए 5 प्रतिशत, पूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए 1 प्रतिशत, न्यायालय के नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

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