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Bhubaneswar भुवनेश्वर: दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से हटाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ओडिशा में तीखी प्रतिक्रिया हुई है, जहाँ पशु कल्याण कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने इसकी व्यवहार्यता और संवेदनशीलता पर सवाल उठाए हैं। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह आदेश जारी किया, लेकिन नसबंदी किए गए कुत्तों को उनके मूल स्थानों पर वापस भेजने से इनकार कर दिया। निर्देश में कुत्तों को हटाने में बाधा डालने पर दंड की भी चेतावनी दी गई है। हालाँकि यह आदेश वर्तमान में केवल दिल्ली-एनसीआर पर लागू है, लेकिन इसने ओडिशा में बहस छेड़ दी है, जहाँ देश की दूसरी सबसे बड़ी आवारा कुत्तों की आबादी 17.34 लाख (2019 पशुधन जनगणना) है।
जनवरी 2023 से, राज्य में 5.2 लाख से अधिक कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं। एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट एकामरा की पूरबी पात्रा जैसी पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने सामूहिक आश्रय की तुलना में पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) कार्यक्रमों के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, "स्थायी आश्रय अवास्तविक और महंगा है।" कार्यकर्ता नेहा मोहानी ने संसाधनों की कमी पर चिंता जताई और आदेश को "अव्यावहारिक और खतरनाक" बताया। हालाँकि, निवासियों की राय अलग-अलग है। कुत्ते के काटने के शिकार अनिमेष प्रधान ने जोखिमों को स्वीकार किया और स्थानीय अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया।
भुवनेश्वर नगर निगम ने लगभग 70,000 आवारा कुत्तों की नसबंदी शुरू कर दी है। फिर भी, लोगों की चिंताएँ बनी हुई हैं, खासकर जानलेवा हमलों के बाद—जिनमें हाल ही में बोलांगीर में एक पैरा-एथलीट की मौत और पुरी में एक बच्चे की मौत शामिल है, जहाँ उड़ीसा उच्च न्यायालय ने मुआवज़े का आदेश दिया था। पशु क्रूरता की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है, भुवनेश्वर के वीएसएस नगर और बरहामपुर में कुत्तों को पीट-पीटकर मार डाला गया है। अभिनेत्री एलिना सामंतराय और अन्य पशु प्रेमियों का कहना है कि आवारा कुत्तों को कैद में रखने की नहीं, बल्कि दया की ज़रूरत है।
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