
Odisha: ओडिशा के कोरापुट कलेक्टर ने शुक्रवार, 23 जनवरी को एक आदेश जारी किया, जिसमें रिपब्लिक डे पर पूरे ज़िले में नॉन-वेजिटेरियन खाने की बिक्री पर रोक लगा दी गई। आलोचकों का कहना है कि यह कदम नागरिकों के उस दिन चुनने के अधिकार का उल्लंघन करता है, जिस दिन यह दिन मनाया जाना चाहिए।
An elected Republic cannot honour the Constitution by curbing constitutional freedoms. The ban on sale of non-veg food on #RepublicDay in #Koraput is arbitrary, exclusionary, unconstitutional. What was the necessity, Why single out a tribal dominated, culturally diverse district? https://t.co/ISotWxHyC2
— Saptagiri Ulaka (@saptagiriulaka) January 24, 2026
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मनोज सत्यवान महाजन के जारी एक आदेश में तहसीलदारों, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को यह पक्का करने का निर्देश दिया गया कि 26 जनवरी, 77वें रिपब्लिक डे पर मीट, चिकन, मछली, अंडे और दूसरे नॉन-वेजिटेरियन खाने की चीज़ें न बेची जाएं। अधिकारियों से कहा गया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में इस रोक को सख्ती से लागू करने के लिए फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी करें।
यह तुरंत साफ नहीं हो पाया कि इस निर्देश की वजह क्या थी। लेकिन, आलोचकों ने इस निर्देश के संवैधानिक अधिकारों के साथ मेल खाने पर चिंता जताई, और संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का हवाला दिया, जो भेदभाव पर रोक लगाते हैं और खाने से जुड़ी पसंद सहित निजी आज़ादी की रक्षा करते हैं।





