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Rourkela राउरकेला: राउरकेला की एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल को 2019 में एक पूर्व छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, शनिवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। दोषी की पहचान बिभूति गुप्ता के रूप में हुई है, जो राउरकेला में बंधमुंडा पुलिस सीमा के अंतर्गत ज्ञानोदय विद्यालय का प्रिंसिपल-सह-मालिक था। विशेष लोक अभियोजक कैलाश प्रधान ने कहा कि अदालत ने गुप्ता को पीड़िता को 5 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया। उपरोक्त सजा के अलावा, अदालत ने गुप्ता पर धारा 506 आईपीसी के तहत दो साल की जेल की सजा और 50,000 रुपये का नकद जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने आदेश सुनाते हुए कहा कि जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त दो साल और छह महीने कारावास की सजा काटनी होगी। प्रधान ने कहा कि अदालत ने मामले में 25 गवाहों के बयान, 38 दस्तावेजी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की जांच के बाद आदेश पारित किया। केस डायरी के अनुसार, गुप्ता ने स्कूल की पूर्व छात्रा पीड़िता को उसके भाई की स्कूल फीस माफ़ी पर चर्चा के लिए बुलाया था।
पीड़िता के विरोध के बावजूद गुप्ता ने उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना ने पीड़िता को डिप्रेशन में डाल दिया। बाद में उसने हिम्मत जुटाई और 2020 में बांधमुंडा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तब मामला दर्ज किया और गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई पहले राउरकेला में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-1 की अदालत में हुई, उसके बाद इसे फास्ट-ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।
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Kiran
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