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Odisha ओडिशा: पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक बड़े कदम के तहत, ओडिशा राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) ने शनिवार को निर्देश दिया कि जिन वाहनों के पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) नहीं है, उन्हें पेट्रोल और डीजल की सप्लाई न की जाए।
STA ने ओडिशा में रिटेल आउटलेट चलाने वाली तेल मार्केटिंग कंपनियों को पत्र लिखकर कहा है कि वे इस नियम को सख्ती से लागू करें और बिना वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ईंधन न दें। इस कदम का मकसद ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पर्यावरण सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है।
सूत्रों के अनुसार, इस फैसले का मकसद बढ़ते वाहनों के प्रदूषण को कम करना और मोटर वाहन अधिनियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है। यह चिंता के साथ देखा गया है कि स्पष्ट कानूनी प्रावधानों के बावजूद, बड़ी संख्या में मोटर वाहन बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) के चल रहे हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। इस संदर्भ में, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के प्रावधानों पर ध्यान दिलाया जाता है, जिसे केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 के साथ पढ़ा जाए, जो यह अनिवार्य करता है कि प्रत्येक मोटर वाहन निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन करेगा और उसके पास एक वैध PUCC होना चाहिए।
बिना वैध PUCC के मोटर वाहन चलाना उक्त अधिनियम और नियमों के तहत एक अपराध है। उपरोक्त कानूनी प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने और जमीनी स्तर पर अनुपालन को मजबूत करने के लिए, यह निर्देश दिया जाता है कि किसी भी मोटर वाहन को पेट्रोल/डीजल तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसके पास वैध PUCC न हो," ओडिशा के परिवहन आयुक्त-सह-अध्यक्ष राज्य परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है। "इसलिए, आपसे अनुरोध है कि आप ओडिशा राज्य में अपने नियंत्रण में काम कर रहे सभी रिटेल आउटलेट फ्रेंचाइजी/डीलरों को उपरोक्त निर्देश का सख्ती से पालन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश जारी करें कि ईंधन केवल वाहन के PUCC की वैधता की जांच करने के बाद ही दिया जाए। रिटेल आउटलेट कर्मचारियों को कानूनी आवश्यकता और प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त रूप से जागरूक किया जाए और यदि कोई गैर-अनुपालन देखा जाता है, तो उसे गंभीरता से लिया जाए और आपके आंतरिक नियंत्रण और अनुशासनात्मक तंत्र के अनुसार निपटा जाए," इसमें आगे कहा गया है। "उपरोक्त उपाय राज्य के प्रदूषण नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन के प्रयासों का समर्थन करने के लिए है, और व्यापक जनहित में सभी तेल मार्केटिंग कंपनियों से सहयोग का अनुरोध किया जाता है," इसमें जोड़ा गया।
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