
बारीपदा: बारीपदा की विशेष पोक्सो अदालत ने शनिवार को 63 वर्षीय व्यक्ति को 2022 में 14 वर्षीय लड़की से बलात्कार के लिए 25 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। दोषी बैसिंगा पुलिस सीमा के भीतर गिकरगड़िया गांव का सहदेव माझी है। अदालत ने माझी पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया और राशि का भुगतान न करने पर 1.5 साल की अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई। अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि 18 गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया गया। सूत्रों के अनुसार, पीड़िता अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी मौसी के साथ रह रही थी। माझी नाबालिग को कई चीजों का लालच देता था और उसके साथ बलात्कार करता था। जब यह लगभग दो महीने तक चला, तो पीड़िता चुप रही क्योंकि माझी ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि, जुलाई 2022 को लड़की ने अपनी आपबीती अपनी मौसी को बताई जिसके बाद मौसी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई।