
Odisha ओडिशा : राज्य सरकार ने ओडिशा में कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए 'उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण' प्रणाली को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकार के स्कूल एवं जन शिक्षा (S&ME) विभाग ने आज इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की।
अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने ओडिशा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम-2010 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
नए नियमों को ओडिशा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (संशोधन) नियम-2025 कहा जा सकता है। S&ME विभाग ने कहा कि नए नियम ओडिशा राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
नए नियमों के अनुसार, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 और 8 में नियमित परीक्षा होगी।
यदि कोई बच्चा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, तो उसे परिणाम घोषित होने की तिथि से दो महीने के भीतर पुनः परीक्षा देनी होगी।
एसएंडएमई विभाग ने कहा कि अगर बच्चा दोबारा फेल होता है, तो उसे कक्षा 5 या कक्षा 8 में रोक दिया जाएगा।
हालांकि, विभाग ने आगे कहा कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कुछ साल पहले प्राथमिक स्तर के स्कूलों में नो-डिटेंशन नीति अपनाई थी।





