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Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्य सूचना आयुक्त (एससीआईसी) ने राज्य लोक सेवा आयोग को एक ऐसे उम्मीदवार को साक्षात्कार के अंक प्रदान करने का निर्देश दिया है, जिसका 2022 में सहायक शिक्षक के पद के लिए चयन नहीं हुआ था। एससीआईसी ने यह आदेश भद्रक जिले की मिनाती रानी महापात्रा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया है, जिन्होंने इतिहास विषय में सहायक शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया था, आयोग ने सोमवार को एक बयान में कहा। भर्ती विज्ञापन के अनुसार, चयन करियर अंकों और साक्षात्कार अंकों के आधार पर हुआ था। जून 2022 में ओपीएससी द्वारा प्रकाशित चयनित उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम नहीं था।
परिणाम से नाखुश होकर, उन्होंने उसी वर्ष दिसंबर में ओडिशा लोक सेवा आयोग के समक्ष एक आरटीआई आवेदन दायर किया, जिसमें करियर मूल्यांकन और साक्षात्कार, दोनों में प्राप्त अंकों का विवरण मांगा गया था। बयान के अनुसार, पीएससी ने उन्हें करियर अंक तो प्रदान किए, लेकिन साक्षात्कार के अंक इस आधार पर बताने से इनकार कर दिया कि पैनल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के अंक नहीं बताता है।
अपने फैसले में, राज्य सूचना आयुक्त मनोज परिदा ने कहा कि ओपीएससी का यह निर्णय आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। आयोग ने कहा कि उम्मीदवार को साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के बारे में जानने का अधिकार है, ताकि वह अगले प्रयास में अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सके। आयोग ने कहा, "प्रत्येक उम्मीदवार, विशेषकर जो उम्मीदवार परीक्षा में असफल रहे हैं, उन्हें यह जानने का अधिकार है कि वे सफल क्यों नहीं हो पाए। ओपीएससी उम्मीदवारों को अंधेरे में नहीं रख सकता।" परिदा ने कहा कि आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 22, आवेदकों को सूचना प्रदान करने के मामले में अन्य सभी अधिनियमों और नियमों का स्थान लेती है। उन्होंने ओपीएससी से अपनी प्रक्रिया में बदलाव करने और उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
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