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Odisha ओडिशा : खोरधा जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने भुवनेश्वर में एक पान दुकान के मालिक की हत्या के मामले में दो व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
18 गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आज भुवनेश्वर डीसीपी कार्यालय के सामने पान दुकान के मालिक सौम्य रंजन कुंडा की हत्या के मामले में काबू उर्फ अशोक दास और पापुनी उर्फ मौज दास को सजा सुनाई। आरोपियों को आईपीसी की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया गया।
न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अगर वे जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो दोनों को एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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