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BHUBANESWAR भुवनेश्वर: राज्य सरकार state government ने सोमवार को आपातकाल के दौरान जेलों में बंद लोगों के लिए मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं को मंजूरी दे दी। पेंशन राशि 20,000 रुपये प्रति माह होगी। गृह विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि 26 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा), भारत रक्षा नियम, 1971 या भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम, 1971 के तहत ओडिशा की जेलों में बंद व्यक्तियों को पेंशन प्रदान की जाएगी। इसमें कहा गया है कि 1 जनवरी, 2025 तक जीवित रहने वाले व्यक्तियों के पक्ष में पेंशन स्वीकृत की जाएगी, भले ही वे जेल में कितने भी समय तक रहे हों।
अधिसूचना में कहा गया है कि वे राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रावधानों के अनुसार मुफ्त चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकते हैं। इसमें कहा गया है, "ये लाभ 1 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाली अवधि के लिए प्रदान किए जाएंगे। 1 जनवरी, 2025 से पहले की अवधि के लिए कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।" मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 2 जनवरी को घोषणा की थी कि राज्य सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह करेगी। इसके अलावा, उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा था, "मीसा अधिनियम के तहत कारावास झेलने वाले देशभक्तों के सम्मान में हमारी सरकार पेंशन, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और मुफ्त बस पास प्रदान करेगी।"
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Triveni
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