ओडिशा
Odisha: नौ बांग्लादेशी प्रवासियों को फॉरेनर्स एक्ट के तहत सज़ा सुनाई गई
Tara Tandi
4 Feb 2026 2:43 PM IST

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Bhubaneswar भुवनेश्वर: भुवनेश्वर की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को नौ बांग्लादेशी नागरिकों को बिना पासपोर्ट, वीज़ा या किसी अन्य वैध यात्रा दस्तावेज़ के भारत में घुसने के आरोप में दो साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई।
अदालत ने दोषी अवैध प्रवासियों को 10,000 रुपये का जुर्माना देने का भी आदेश दिया है, ऐसा न करने पर उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त कड़ी कैद भुगतनी होगी।
पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि 8 मार्च, 2025 को विश्वसनीय सूचना के आधार पर, ओडिशा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर एक नाबालिग सहित दस बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा।
विशेष सरकारी वकील आरआर ब्रह्मा ने बताया, "पूछताछ के दौरान उन्होंने गोलमोल बयान दिए और छापेमारी टीम की पकड़ से भागने की कोशिश की। पूछे जाने पर वे पासपोर्ट, वीज़ा या कोई अन्य वैध यात्रा दस्तावेज़ पेश नहीं कर पाए। उन्होंने यह भी कबूल किया कि वे रात के समय असम के जंगल वाले इलाके से बिना किसी वैध अथॉरिटी जैसे वैध पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य यात्रा दस्तावेज़ के गुपचुप तरीके से भारत आए थे।"
चूंकि बांग्लादेशी नागरिकों ने बिना किसी वैध यात्रा दस्तावेज़ के चुपके से भारत में प्रवेश किया था और अपनी असली पहचान छिपाकर यहां रहने के लिए भुवनेश्वर आए थे, इसलिए इस मामले में केस दर्ज करने के बाद STF ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
सफल जांच के बाद, पिछले साल 5 मई को आरोपियों के खिलाफ भारत के इमिग्रेशन कानूनों के उल्लंघन से संबंधित फॉरेनर्स एक्ट, 1946 की धारा 14 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी। ट्रायल के दौरान, अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों की जांच की और 14 संबंधित दस्तावेज़ पेश किए।
इस बीच, मामले में हिरासत में लिए गए नाबालिग को भुवनेश्वर के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश के बाद बरहामपुर के एक सुधार गृह में भेज दिया गया।
गौरतलब है कि ओडिशा सरकार ने हाल ही में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और उन्हें देश से निकालने की प्रक्रिया तेज़ कर दी है।
ओडिशा विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने दिसंबर 2025 में कहा था कि जून 2024 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से ओडिशा में अवैध रूप से रह रहे 51 बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान की गई है।
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