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CUTTACK. कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय Orissa High Court ने स्कूलों में बच्चों के नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 (1) को लागू करने के लिए हस्तक्षेप की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसके अनुसार किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा।
भुवनेश्वर स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता अधिवक्ता प्रबीर कुमार दास ने 21 नवंबर, 2023 को ओराली के सूर्य नारायण नोडल उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र रुद्र नारायण सेठी (10) की मृत्यु का हवाला देते हुए जनहित याचिका दायर की। सहायक शिक्षक ज्योतिर्मयी पांडा ने रुद्र और सात अन्य छात्रों को, जो स्कूल में किताबें लाना भूल गए थे, उस दिन उठक-बैठक करने का आदेश दिया। उठक-बैठक करते समय रुद्र बेहोश हो गया। उसे रसूलपुर के नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां के डॉक्टरों ने उसे कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
दास ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि पटनागढ़ के बापूजी हाई स्कूल की सात छात्राओं को 11 अप्रैल 2022 को स्कूल देर से आने पर उठक-बैठक करने को कहा गया। एक अन्य घटना में, नुआपाड़ा जिले के अमोदी उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षा पांच की छात्रा को 31 अगस्त 2023 को एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाने पर 100 उठक-बैठक करने को कहा गया, दास ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर आरोप लगाया।
याचिका स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह Justice Chakradhari Sharan Singh और न्यायमूर्ति सावित्री राठो की खंडपीठ ने मामले को सुनवाई के लिए आठ सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया और राज्य सरकार को तब तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
इस मामले में आयुक्त-सह-सचिव स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग, निदेशक माध्यमिक शिक्षा और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को पक्षकार बनाया गया है। दास ने अपनी याचिका में दावा किया कि उन्होंने रुद्र के माता-पिता नित्यानंद सेठी और श्रीमती सेठी से मुलाकात की थी और उन्हें पता चला कि उन्हें अपने बच्चे की मौत के लिए राज्य सरकार से कोई अनुग्रह राशि, मुआवजा या मौद्रिक सहायता नहीं मिली है।
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Triveni
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