ओडिशा

Odisha News: नाबालिग बेटे की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

Kiran
8 July 2024 4:59 AM GMT
Odisha News: नाबालिग बेटे की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
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बारीपदा Baripada: बारीपदा में Court of Additional Sessions Judge अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 2020 में अपने पांच वर्षीय बेटे की हत्या के लिए एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्य नारायण पात्रा ने दोषी चेपा देहुरी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि चूक होने पर पीड़ित को छह महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। केस डायरी के अनुसार, कुलियाना पुलिस सीमा के अंतर्गत बालीडीहा गांव का मूल निवासी 40 वर्षीय दोषी चेपा देहुरी कुछ दिनों से बड़ासाही पुलिस सीमा के अंतर्गत जदुनाथपुर पंचायत के बेलाडुंगुरी गांव में अपने ससुराल में रह रहा था। 23 अक्टूबर, 2020 की सुबह 2 बजे चेपा अपने ससुराल लौटा और जब उसने अपने बेटे को बेडरूम में नहीं पाया तो वह भड़क गया। अपने बेटे की तलाश करने के बाद, उसने उसे अपनी नानी के साथ सोते हुए पाया। चेपा अपना आपा खो बैठा और उसे अपनी दादी की गोद से दूर ले गया।
गुस्से में आकर उसने नाबालिग की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। जब वह अपराध करने के बाद शव को छिपाने की कोशिश कर रहा था, तो ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बारीपदा स्थित पीआरएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजकर जांच शुरू की। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर लगाया गया। पुलिस ने चेपा को गिरफ्तार कर बड़ासाही थाने में हत्या का मामला (133/20) दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया। सरकारी वकील कृष्ण चंद्र दास ने बताया कि न्यायाधीश ने 11 गवाहों के बयान सुनने और पुलिस जांच रिपोर्ट, वैज्ञानिक टीम की रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद फैसला सुनाया।
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