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केंद्रपाड़ा Kendrapara: केंद्रपाड़ा केंद्र ने इस साल जून में एक अधिसूचना जारी कर केंद्रपाड़ा और आसपास के भद्रक जिलों के 205 गांवों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील गांव घोषित किया था। हालांकि, झींगा घरों की बढ़ती संख्या ने इस जिले के 147 गांवों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि इस जिले के महाकालपाड़ा, राजनगर और राजकनिका ब्लॉकों में 10,000 से अधिक झींगा घर अवैध रूप से उग आए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित महाकालपाड़ा ब्लॉक है, जहां बदातुबी इलाके में सैकड़ों एकड़ जमीन पर अवैध झींगा फार्म बन गए हैं। ये बानापाड़ा, भुईनपुर, गोगुआ, इशानीपाला, हरिपुर, काजलबांधा, कलतुंगा, काकटपुर, कोरियापाला, नरसिंहपुर, मलाडीहा, पौंसियापाला, रातापंगा, शंखचिता, सासन, सिंगारपुर, तांतियापाला, बेनकांडा, तेलंगा और पानीखिया सहित 147 गांवों के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। इन घेरों से निकलने वाले जहरीले रासायनिक अपशिष्ट न केवल पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं बल्कि मानव आवास, वन्यजीव और समुद्री जीवों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन घेरों में इस्तेमाल होने वाले एविएटर और मोटर पंप तेज आवाज पैदा कर रहे हैं
जिससे प्राकृतिक शांति भंग हो रही है और भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य के अंदर वन्यजीव प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि घेरों में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार के कीटनाशक अब समुद्री जीवन के साथ-साथ पशु जीवन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस मुद्दे पर जिला प्रशासन की चुप्पी काफी आश्चर्यजनक है क्योंकि उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा बार-बार इसकी खिंचाई की जा चुकी है। सूत्रों ने बताया कि खारे पानी के जलीय कृषि को बढ़ावा देने के ओडिशा सरकार के प्रयास से अवैध झींगा घेरों के विकास में सहायता मिल रही है ओडिशा सूचना अधिकार अभियान (ओएसएए) के जिला संयोजक प्रताप कुमार मोहंती ने कहा कि ओडिशा उच्च न्यायालय वर्ष 2017 से झींगा बाड़ों को ध्वस्त करने के लिए लगातार आदेश जारी कर रहा है। उसने इस मामले में अधिवक्ता मोहित अग्रवाल को न्यायमित्र भी नियुक्त किया है। उच्च न्यायालय के आदेश से जिला प्रशासन ने झींगा पालकों को नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया। हालांकि, अचानक अभियान स्थगित कर दिया गया और कोई उचित कारण नहीं बताया गया। कई लोगों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन के अधिकारी अवैध झींगा फार्म मालिकों से मिलीभगत कर रहे हैं और केवल उनके हितों का ख्याल रख रहे हैं।
पर्यावरणविद् लक्ष्मीधर स्वैन ने आरोप लगाया कि झींगा बाड़ों का अवैध रूप से उगना जल संसाधन एवं वन विभाग, तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (सीएए) और ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह उल्लंघन है। स्वैन ने बताया कि झींगा चारा, दवाइयों और रासायनिक खादों के अनियंत्रित उपयोग के कारण इन 147 गांवों का पर्यावरण विषाक्त हो गया है। स्थानीय बुद्धिजीवी लक्ष्मीकांत नायक ने बताया कि घटिया मोटर पंप और एविएटर के इस्तेमाल से पिछले तीन सालों में झींगा पालन में 11 हादसे हो चुके हैं। इन हादसों में राजकनिका और राजनगर ब्लॉक में एक-एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। संपर्क करने पर उपजिलाधिकारी रवींद्र कुमार प्रधान ने बताया कि अवैध झींगा पालन के खिलाफ बेदखली अभियान बंद नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि हाल ही में महाकालपारा और राजकनिका ब्लॉक में 170 एकड़ से अधिक भूमि पर अवैध रूप से बने घेरों को ध्वस्त किया गया है। प्रधान ने बताया कि इसके अलावा प्रत्येक तहसील में संबंधित तहसीलदार अवैध झींगा घेरों की पहचान कर उन्हें व्यवस्थित तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अवैध झींगा पालन पर अंकुश लगाने के प्रयास जारी हैं, ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके।
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Kiran
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