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Baripada/Phulbani,बारीपदा/फूलबनी: ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने चार साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में 35 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना जनवरी 2019 में बड़ासाही थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी, जब बच्ची घर पर अकेली थी। विशेष लोक अभियोजक मनारंजन पटनायक ने बताया कि बच्ची को बिस्कुट देने का लालच देकर वह व्यक्ति उसे साइकिल पर अपने साथ पास के जंगल में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश संतोष कुमार नायक ने शनिवार को व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
यह फैसला पीड़िता और 11 गवाहों के बयानों के अलावा उसकी मेडिकल रिपोर्ट पर आधारित था। पीड़िता के पिता की मौत हो चुकी है और वह अपनी मां के साथ रह रही थी। कंधमाल जिले के फूलबनी में इसी तरह के एक मामले में 62 वर्षीय व्यक्ति को शनिवार को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक बनमाली बेहरा के अनुसार, 9 वर्षीय पीड़िता घर पर अकेली थी, जब वह व्यक्ति वहां गया, उसे दूसरे कमरे में खींच लिया और उसके साथ बलात्कार किया। यह घटना मार्च 2021 में रायकिया थाना क्षेत्र में हुई थी। विशेष POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) अदालत ने दोषी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने जिला विधिक सहायता प्राधिकरण को पीड़िता के माता-पिता को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का आदेश दिया।
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Payal
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