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भुवनेश्वर Bhubaneswar: भुवनेश्वर की एक अदालत ने सोमवार को 40 वर्षीय व्यक्ति को पांच साल पहले अपने छह वर्षीय सौतेले बेटे की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकारी वकील सलिल प्रधान ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-द्वितीय बंदना कर की अदालत ने 2019 में ओडिशा की राजधानी के मंचेश्वर इलाके में नाबालिग की हत्या के लिए दसरथी टुडू को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। टुडू, जिसका पहले कई आपराधिक रिकॉर्ड है, ने लड़के की मां की अनुपस्थिति में घर की दीवार पर उसका सिर पटक कर हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष ने कहा कि हालांकि टुडू ने लड़के की मां से शादी की थी, लेकिन उसने उसके बेटे को स्वीकार नहीं किया।
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Kiran
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