
Berhampur बेरहामपुर: एक स्थानीय कोर्ट ने गुरुवार को 2022 में गंजाम जिले के दिगापहांडी पुलिस स्टेशन के तहत नबरंगपुर गांव में पंचायत चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े डबल मर्डर के मामले में एक युवक को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज (ADJ-III) बिबस्वत गौतम ने मुख्य आरोपी, 26 साल के विजय गौड़ा उर्फ तूफान को हत्याओं का दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई। सज़ा के अलावा, जज ने उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कड़ी कैद (RI) काटनी होगी।
ट्रायल के दौरान, 33 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। राज्य सरकार की ओर से एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रजत कुमार दास ने केस लड़ा।
यह घटना 2022 में पंचायत चुनावों के बाद राजनीतिक हिंसा के बीच हुई, जब एक खास राजनीतिक पार्टी के समर्थकों के दो गुटों के बीच तनाव था। यह घटना तब हुई जब नबरंगपुर गांव के 26 साल के प्रदीप साहू और उनके दोस्त 38 साल के बाबू गौड़ा 29 मई, 2022 को रात करीब 8 बजे एक तालाब में नहाकर घर लौट रहे थे। आरोप है कि उन पर विरोधी गुट के सदस्यों ने हमला किया और गांव की सड़क पर तलवारों और चाकुओं से काटकर उनकी हत्या कर दी गई।
मृतक प्रदीप के भाई अपना साहू की शिकायत के आधार पर, दिगापहांडी पुलिस ने एक मामला (185/22) दर्ज किया और जांच शुरू की। तत्कालीन जांच अधिकारी, दीप्ति रंजन बेहरा ने 19 जून, 2022 को मुख्य आरोपी विजय को गिरफ्तार किया। दूसरा आरोपी मयूर, जो फरार हो गया था, उसे बाद में मुंबई से गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया।





