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Odisha ओडिशा: अंगुल जिले की एक कोर्ट ने आज एक आदमी को पिछले साल एक नाबालिग लड़की के किडनैप और रेप के मामले में 10 साल की सज़ा (RI) सुनाई।
अंगुल की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खुर्दा जिले के तोतापारा के रहने वाले दोषी सुशांत नायक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
केस के रिकॉर्ड के मुताबिक, नायक ने पिछले साल फरवरी में अंगुल से नाबालिग लड़की को किडनैप किया था। उसने खुर्दा में एक सुनसान जगह पर कार के अंदर पीड़िता के साथ रेप भी किया।
पुलिस ने इस बारे में केस दर्ज किया था और पीड़िता के परिवार की शिकायत के आधार पर नायक को गिरफ्तार कर लिया था।
कोर्ट ने जांच के दौरान पुलिस द्वारा इकट्ठा किए गए गवाहों और सबूतों की जांच के बाद आरोपी को दोषी ठहराया।
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