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केंद्रपाड़ा Kendrapara: केंद्रपाड़ा जिले की एक अदालत ने एक किशोर लड़के से बलात्कार के आरोप में 55 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी न मिलने पर उसे दो साल अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। घटना जुलाई 2021 में हुई थी। पुलिस शिकायत में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि दोषी ने उसे सुनसान जगह पर स्थित एक गौशाला में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया।
विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार साहू ने बताया कि गुरुवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को 14 वर्षीय लड़के को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध, जिसमें प्रकृति के विरुद्ध माने जाने वाले यौन संबंध भी शामिल हैं) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया। लड़के सहित दस गवाहों ने अदालत के समक्ष गवाही दी थी।
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Kiran
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