
Odisha ओडिशा : सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, ओडिशा सरकार सर्पदंश से मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को दिए जाने वाले मुआवज़े को बढ़ाने पर विचार कर रही है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज कहा कि राज्य मुआवज़ा राशि बढ़ाने के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने बताया कि ओडिशा सरकार ने पहले केंद्र को पत्र लिखकर राशि बढ़ाने की सिफ़ारिश की थी।
वर्तमान में, सर्पदंश से होने वाली मौतों के लिए मुआवज़ा ₹4 लाख है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में, सरकारों को यह राशि बढ़ाकर ₹10 लाख करने का निर्देश दिया है।
संशोधित मुआवज़ा संरचना, स्वीकृत होने के बाद, पूरे देश में लागू की जाएगी।
इस वर्ष जनवरी में, सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में सर्पदंश के उपचार, विशेष रूप से विष-रोधी दवाओं की कमी को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) की निगरानी शुरू की। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह "कुछ करे" और राज्य सरकारों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करे कि प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित सभी चिकित्सा सुविधाओं में उपचार उपलब्ध हो।





