ओडिशा

Odisha: भूमि विवाद में पड़ोसी की हत्या पर आजीवन कारावास की सजा

Kiran
28 March 2025 11:41 AM IST
Odisha: भूमि विवाद में पड़ोसी की हत्या पर आजीवन कारावास की सजा
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Balasore बालासोर: ओडिशा के बालासोर जिले की एक अदालत ने भूमि विवाद को लेकर अपने पड़ोसी की हत्या करने के जुर्म में 43 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विश्वजीत दास की अदालत ने दोषी समरेंद्र मलिक पर 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह हत्या 8 जुलाई, 2022 को नीलगिरि थाना क्षेत्र के पिंचबनिया में हुई थी। मलिक ने भूमि विवाद को लेकर हुए विवाद के बाद अपने पड़ोसी बैधर बरसल पर धारदार हथियार से हमला किया था।
कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाते समय बरसल की मौत हो गई, जहां उसे बालासोर के जिला अस्पताल से भेजा गया था। मलिक को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने 15 गवाहों, 18 सबूतों और छह भौतिक वस्तुओं की जांच के बाद अपना फैसला सुनाया।
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