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बौध Boudh: ओडिशा के बौध जिले में तेंदुए की खाल जब्त की गई है। मंगलवार को रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। हरभंगा के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने गौतम बेहरा नामक एक आरोपी को एसटीएफ पीएस केस संख्या 02/2024 में भारतीय दंड संहिता की धारा 379/411 के तहत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 51 के तहत दोषी ठहराया।
अदालत ने आरोपी को अपराध करने के लिए 03 साल (तीन) कठोर कारावास (आर.आई.) और 10,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में, 20.01.2024 को सुबह 5.15 बजे एसटीएफ, भुवनेश्वर ने उपरोक्त आरोपी को पूर्णकाटक पीएस जिला बौध के अंतर्गत रानीपाथर गांव के पास चरीचक-फूलबनी मुख्य सड़क के किनारे से गिरफ्तार किया।
पुलिस ने उसके कब्जे से एक तेंदुए की खाल बरामद की, जबकि आरोपी व्यक्ति ग्राहक को खाल देने के लिए वहां इंतजार कर रहा था। सफल जांच के बाद, आरोपी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379/411 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। धारा 51 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972। जांच के दौरान जब्त तेंदुए की खाल को जैविक रासायनिक परीक्षण के लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून भेजा गया और सकारात्मक राय मिली। उपरोक्त आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया गया, जहां अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान 11 गवाहों की जांच की और 09 दस्तावेज प्रदर्शित किए। यह एसटीएफ का नौवां मामला है, जिसमें आरोपियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया।
अब तक 09 वन्यजीव मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है और सभी मामलों में दोषसिद्धि हुई है। यह उल्लेखनीय है कि भारत में वन्यजीव अपराध मामलों में दोषसिद्धि की दर पांच प्रतिशत से भी कम है। एसटीएफ ओडिशा ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं कि हमारी जांच उच्चतम मानकों की हो और हम अदालतों में अपने अभियोजन का सावधानीपूर्वक पालन करते हैं ताकि मामलों को तार्किक निष्कर्ष/सजा तक लाया जा सके। एसटीएफ ओडिशा पुलिस की विशेष शाखा है जो राज्य में संगठित अपराध के साथ-साथ वन्यजीवों के खिलाफ मामलों पर अंकुश लगाती है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत अपराध भी एसटीएफ के फोकस क्षेत्रों में से एक है और एसटीएफ ऐसे अवैध वन्यजीव शिकारियों/व्यापारियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेगा। 1. जांच अधिकारी: इंस्पेक्टर मनोज कुमार सेठी 2. संचालन अभियोजक: श्री अजीत कुमार परिदा, सहायक लोक अभियोजक, हरभंगा और श्री दिलीप ढल, सहायक पीपी, हरभंगा
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Renuka Sahu
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