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Odisha खोरधा : ओडिशा के भरतपुर पुलिस स्टेशन में सेना के एक अधिकारी को कथित रूप से प्रताड़ित करने और उसकी मंगेतर पर यौन हमले के मामले में सोमवार को ओडिशा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग ने अपनी जांच शुरू कर दी है।
एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग ने भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन में सेना के एक अधिकारी को कथित रूप से प्रताड़ित करने और उसकी मंगेतर पर यौन हमले के मामले की जांच शुरू कर दी है।
जांच के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कटक में न्यायिक आयोग के सचिव सुवेंदु मोहंती ने बताया कि राज्य सरकार ने भरतपुर पुलिस स्टेशन में हुई घटना और पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है।
उन्होंने आगे बताया कि आयोग ने प्रभावित लोगों और आम जनता से हलफनामे आमंत्रित किए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कोई भी व्यक्ति अपना बयान दर्ज करा सकता है, जिसके बाद उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाएगा। न्यायिक आयोग के सचिव मोहंती ने कहा, "राज्य सरकार ने भरतपुर पुलिस स्टेशन में हुई घटनाओं की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है, जहां एक सैन्य अधिकारी और उसकी मंगेतर के साथ मारपीट की गई थी। पुलिस की ओर से भी जवाबी आरोप लगाए गए हैं। इन सभी मामलों की जांच आयोग द्वारा की जाएगी, जिसने प्रभावित लोगों और आम जनता से हलफनामे आमंत्रित किए हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कोई भी व्यक्ति हलफनामा प्रस्तुत कर सकता है, जिसके बाद उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाएगा।" घटना 15 सितंबर को हुई, जब सेना के मेजर और महिला ने देर रात होटल से लौटते समय बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए भरतपुर पुलिस स्टेशन का दौरा किया।
उनकी चिंताओं को दूर करने के बजाय, पुलिस ने कथित तौर पर मेजर और महिला को प्रताड़ित किया, यहां तक कि बिना किसी औचित्य के उसे जेल भी भेज दिया। पिछले हफ्ते, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में कथित रूप से मारपीट की शिकार महिला से मुलाकात की। घटना के बाद राज्य सरकार ने भरतपुर पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक (आईआईसी) सहित पांच पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया और अपराध शाखा को जांच के आदेश दिए। (एएनआई)
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Rani Sahu
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