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Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने शनिवार को राज्य पुलिस के निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत गिरफ्तारी, जाँच और मुकदमा चलाने का अधिकार दिया। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।
पहले, ये शक्तियाँ पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) और उससे ऊपर के पद के अधिकारियों के लिए आरक्षित थीं। अधिसूचना में कहा गया है कि ये अधिकारी (निरीक्षक और उप-निरीक्षक) अब अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में अधिनियम के तहत नामित किसी भी विशेष अदालत के समक्ष अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इस निर्णय का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार से जुड़े मामलों में जवाबदेही में सुधार लाना और कानूनी कार्रवाई में तेजी लाना है।
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