ओडिशा

Odisha में 10 साल से पुरानी बाहरी कमर्शियल गाड़ियों पर सख्त बैन लागू

Kavita2
6 April 2026 2:06 PM IST
Odisha में 10 साल से पुरानी बाहरी कमर्शियल गाड़ियों पर सख्त बैन लागू
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Odisha ओडिशा: रोड सेफ्टी और पॉल्युशन कंट्रोल को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (STA) ने राज्य में 10 साल से ज़्यादा पुराने और दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड कार्गो पिकअप पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। यह फैसला 19 जुलाई, 2023 को हुआ STA की 301वीं पिकअप में लिया गया था और अब इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (RTO) को इसकी सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

नए निर्देशों के अनुसार, 10 साल से ज़्यादा पुराने और बाहरी रजिस्टर्ड कार्गो गाड़ियों को ओडिशा में चलाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे पिकअप को कोई नया सेटअप भी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, RTO और असिस्टेंट RTO को ऐसी गाड़ियों के लिए ऑनरशिप ट्रांसफर, एड्रेस बदलने या किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट टैक्स जमा करने की प्रक्रिया भी रोकने का आदेश दिया गया है।

अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से राज्य की सड़कों पर रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड में सुधार होगा और अनफिट गाड़ियों को हटाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, पुरानी गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण भी कम होगा, जिससे पर्यावरण और जनता दोनों को लाभ होगा।

RTO अधिकारियों ने बताया कि जिन वाहनों की उम्र 10 साल से ज़्यादा है, वे राज्य के अंदर रजिस्टर्ड नहीं रहेंगे और अगर कोई बाहरी वाहन नियम तोड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह नियम सड़क पर अनफिट वाहन चलाने वालों के लिए चेतावनी के रूप में भी काम करेगा।

परिचालकों का कहना है कि पिछले साल राज्य में कई सड़क हादसे और प्रदूषण से संबंधित बीमा बढ़े हैं। पुरानी गाड़ियों में अक्सर रखरखाव की कमी के कारण सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बन जाती हैं। STA के इस फैसले से इन खतरों को कम करने में मदद मिलेगी।

इस नई नीति के तहत RTO अधिकारियों को यातायात निरीक्षण और वाहन जांच के दौरान पूरी जुर्माना भरना होगा। जिन वाहनों को नियमों का पालन नहीं करते पाया गया, उनके खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे सड़क पर सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।

गाड़ियों के मालिकों को चेतावनी दी गई है कि वे अपनी गाड़ियों की उम्र और रजिस्ट्री का ध्यान रखें। बाहरी राज्य से आने वाली ट्रांजिट गाड़ियों के लिए अब ओडिशा में ऑपरेशन की कोई छूट नहीं होगी। इस नियम को लागू करने के लिए राज्यभर के सभी आरटीओ गाड़ियों को निर्देश भेजे गए हैं।

गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है कि इस तरह के कदम से सड़क सुरक्षा और प्रदूषण कम होगा। साथ ही, वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों के समय पर मेंटेनेंस और अपडेट करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

इस फैसले को राज्य सरकार की सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण नीति का हिस्सा माना जा रहा है। एसटीए का कहना है कि यह कदम लंबी अवधि में सड़क पर होने वाले हादसों और प्रदूषण दोनों को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा।

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