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कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ 'असंभव आरोप' दर्ज करने और पुलिसकर्मियों को कथित तौर पर अश्लील भाषा में दुर्व्यवहार करने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने के लिए उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए रायरंगपुर शहर पुलिस की खिंचाई की।
जून 2018 में अभिषेक पटनायक के खिलाफ दर्ज मामले और उसके बाद की कार्यवाही जो सब डिविजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम), रायरंगपुर की अदालत में लंबित थी, के संबंध में भौतिक रिकॉर्ड के आकलन पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की थी। अभिषेक ने इस कार्यवाही को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, अभियोजन पक्ष की कहानी यह थी कि पुलिस द्वारा रुकने के लिए कहे जाने पर आरोपी ने अपनी मोटरसाइकिल तेज गति से चलाई और स्पीड-ब्रेकर पार करते समय संतुलन खो दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गया और घायल हो गया। फिर उसने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों को अश्लील भाषा में गालियां दीं, धमकी दी और उन पर हमला करने का प्रयास किया।
सोमवार को कार्यवाही को रद्द करते हुए, न्यायमूर्ति शशिकांत मिश्रा ने कहा, “यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि घटनास्थल पर पांच पुलिसकर्मी थे। सबसे पहले, यह समझ में नहीं आता कि आरोपी अचानक क्यों भड़केगा और उन पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करेगा जिन्होंने उसके साथ बिल्कुल भी दुर्व्यवहार नहीं किया था।
दूसरे, यह बहुत दूर की बात लगती है कि प्रासंगिक समय पर आरोपी जितना गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के पास एक एएसआई सहित पांच के समूह में से दो पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने, धमकी देने और हमला करने का मानसिक और शारीरिक साहस और यहां तक कि ताकत भी होगी। यह आरोप कि उसने गुंडों को शामिल करके पुलिसकर्मियों को मारने की धमकी दी, पूरी तरह से संदर्भ से बाहर लगता है क्योंकि ऐसा कहने के लिए उसके पास कोई भी उचित कारण नहीं था।''
उन्होंने आगे कहा, “आरोपों की प्रकृति ही असंभव या किसी भी मामले में, विश्वास करना मुश्किल प्रतीत होती है। इस प्रकार, मामले का मूल आधार ही अस्थिर और विश्वास के योग्य नहीं प्रतीत होता है।''
Gulabi Jagat
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