ओडिशा

Odisha हाई कोर्ट ने राउरकेला को नगर निगम बनाने के फैसले को सही ठहराया

Subhi
29 April 2026 10:46 AM IST
Odisha हाई कोर्ट ने राउरकेला को नगर निगम बनाने के फैसले को सही ठहराया
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कटक: उड़ीसा हाई कोर्ट ने सुंदरगढ़ ज़िले के कई गांवों को शामिल करके राउरकेला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (RMC) को बढ़ाने के राज्य सरकार के फ़ैसले को सही ठहराया है।

जस्टिस आरके पटनायक की सिंगल जज बेंच ने दो रिट पिटीशन खारिज कर दी हैं, जिनमें इस कदम को गैर-संवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गई थी, जिससे राउरकेला में शहरी लोकल बॉडी चुनाव का रास्ता साफ़ हो गया है, जो पिछली बार 2008 में हुए थे।

हालांकि राउरकेला म्युनिसिपैलिटी का टर्म 2013 में खत्म हो गया था, लेकिन राज्य सरकार ने 26 मार्च, 2015 को जारी हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर का हवाला देते हुए चुनाव नहीं कराए थे। यह स्टे 14 नवंबर, 2014 को जारी उस नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली पिटीशन पर जारी किया गया था, जिसमें राउरकेला म्युनिसिपैलिटी को राउरकेला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन घोषित किया गया था।

पिटीशन में उस नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके तहत राउरकेला म्युनिसिपैलिटी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपग्रेड किया गया था और जगदा, झारतरंग, ब्राह्मणी तरंग, सना ब्राह्मणी तरंग और गोपा पल्ली जैसे गांवों को मिलाया गया था, जो शेड्यूल्ड एरिया कैटेगरी में आते हैं। पिटीशनर्स ने तर्क दिया कि इस कदम से संविधान के आर्टिकल 243-ZC, पंचायत (शेड्यूल्ड एरिया में विस्तार) एक्ट, 1996 (PESA), और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, 2006 का उल्लंघन हुआ है।

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