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CUTTACK कटक: ओडिशा उच्च न्यायालय Orissa High Court ने राज्य के गांवों में पेयजल आपूर्ति और विद्युतीकरण की स्थिति का पता लगाने के लिए ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (ओएसएलएसए) की सहायता लेने पर निर्णय लेने के लिए 9 जनवरी की तारीख तय की है। गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह तारीख तय की गई। बरहामपुर स्थित भारतीय विकास परिषद ने नयागढ़ जिले के तीन गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर जनहित याचिका दायर की थी।
याचिका में बिजली, पक्की सड़कें, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, मोबाइल नेटवर्क सहित संचार की कमी पर अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई थी। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 5 अगस्त, 2024 को पंचायती राज और पेयजल विभाग के प्रमुख सचिव को गांवों के विद्युतीकरण और उनमें पेयजल आपूर्ति की स्थिति का खुलासा करते हुए हलफनामा दायर करने को कहा था। गुरुवार को जब न्यायालय ने पाया कि निर्देश के अनुसार हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है, तो मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति सावित्री राठो की खंडपीठ ने कहा कि अगली तारीख पर वह ओएसएलएसए को गांवों में पेयजल आपूर्ति और विद्युतीकरण की स्थिति पर पैरालीगल वालंटियर्स (पीएलवी) से इनपुट प्राप्त करने के निर्देश जारी करने पर विचार करेगी।
इस आदेश में पीठ ने पंचायती राज और पेयजल विभाग के प्रमुख सचिव और नयागढ़ के कलेक्टर को ऑनलाइन कार्यवाही में शामिल होने का भी निर्देश दिया। इससे पहले जनहित याचिका के जवाब में नयागढ़ कलेक्टर ने कहा था कि जिले के 1,672 गांवों में से 107 बारहमासी सड़कों से नहीं जुड़े हैं और 247 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। सभी गांवों में नलकूप पेयजल सुविधाएं हैं और मेगा पाइप जलापूर्ति योजना भी जल्द ही उन्हें कवर करेगी।उन्होंने यह भी खुलासा किया कि 1,443 गांवों में बिजली की आपूर्ति है, जो दर्शाता है कि जाहिर तौर पर 229 गांव ऐसे हैं जिनमें अभी भी बिजली की आपूर्ति नहीं है।
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Triveni
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