
Odisha ओडिशा: PUCC नियमों से जुड़ी एक PIL का निपटारा करते हुए, उड़ीसा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गाड़ी मालिकों को पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) पाने के लिए सभी पेंडिंग ट्रैफिक चालान भरने होंगे।
सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 -- सेक्शन 167, सब-सेक्शन (12) -- के तहत नियमों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अगर गाड़ी पर कोई चालान पेंडिंग है तो गाड़ी मालिक PUCC पाने के लिए एलिजिबल नहीं होगा।
सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य ने राज्य सरकार की तरफ से बात की।
इससे पहले, 20 दिसंबर, 2025 को, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें पेट्रोल पंप पर फ्यूल खरीदने के लिए वैलिड PUCC ज़रूरी कर दिया गया था।
हालांकि, इस साल जनवरी में, राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के सामने एक एफिडेविट जमा किया था जिसमें कहा गया था कि ‘कोई PUCC नहीं, कोई फ्यूल नहीं’ ऑर्डर वापस ले लिया गया है।





