ओडिशा

Odisha: ओडिशा उच्च न्यायालय ने पंजीकरण संबंधी 63 याचिकाओं का निपटारा किया

Subhi
25 Aug 2024 5:58 AM GMT
Odisha: ओडिशा उच्च न्यायालय ने पंजीकरण संबंधी 63 याचिकाओं का निपटारा किया
x

CUTTACK: ओडिशा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 63 याचिकाओं का निपटारा कर दिया, जिसमें पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा संबलपुर नगर निगम क्षेत्र में दर्ज याचिकाकर्ताओं की वासभूमि की बिक्री के विलेखों को पंजीकृत करने से इनकार करने के बाद दायर की गई याचिकाओं में से ओडिशा भूमि सुधार (ओएलआर) अधिनियम, 1960 की धारा 22 के प्रावधानों का अनुपालन न करने का हवाला दिया गया था।

ओएलआर अधिनियम की धारा 22 में भूमि के हस्तांतरण के लिए राजस्व अधिकारी से अनुमति लेने का प्रावधान है। याचिकाओं में पंजीकरण प्राधिकरण के आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि शहरी क्षेत्रों में स्थित वासभूमि भूमि अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों से छूट प्राप्त है।

न्यायमूर्ति बी पी राउत्रे की एकल पीठ ने कहा कि शहरी क्षेत्र में या एसएमसी क्षेत्र में भूमि को शामिल करने मात्र से ओएलआर अधिनियम, विशेष रूप से धारा 22 के प्रावधानों की प्रयोज्यता समाप्त नहीं हो जाती है और सक्षम राजस्व प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह “कृषि उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए विचाराधीन भूमि की उपयोगिता के संबंध में प्रत्येक मामले में तथ्य-खोजी जांच रिपोर्ट दे।”

Next Story