ओडिशा

ओडिशा HC ने ऊपरी आयु सीमा में कटौती को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Subhi
25 March 2026 12:00 PM IST
ओडिशा HC ने ऊपरी आयु सीमा में कटौती को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
x

कटक: ओडिशा हाई कोर्ट ने 2017 में दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में राज्य सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें शिक्षा सहायकों की नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा के पात्रता मानदंडों में बदलाव किया गया था।

स्कूल और जन शिक्षा विभाग ने 26 दिसंबर, 2016 को यह अधिसूचना जारी की थी। इसमें इस पद के लिए ऊपरी आयु सीमा को 42 वर्ष से घटाकर 32 वर्ष कर दिया गया था और ग्रेजुएशन स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत अंक लाने की शर्त भी जोड़ दी गई थी। याचिकाकर्ता, जो BEd-योग्य उम्मीदवार था और जिसने ओडिशा शिक्षक पात्रता परीक्षा (OTET) पास कर ली थी, ने तर्क दिया कि संशोधित मानदंडों के कारण वह अयोग्य हो गया है, जबकि पिछली गाइडलाइंस के तहत वह योग्य था।

मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2000 से लेकर अगस्त 2013 तक ऊपरी आयु सीमा 42 वर्ष ही बनी रही थी। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील शंकर प्रसाद पाणि और आशुतोष पाढ़ी ने दलील दी कि पिछले वर्षों की रिक्तियों पर संशोधित मानदंडों को लागू करना मनमाना है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

हालांकि, इस याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि यह अधिसूचना पूरी तरह से वैध है और इसे संबंधित प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के भीतर ही जारी किया गया है। 20 मार्च को दिए गए अपने फैसले में, न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास की एकल पीठ ने यह माना कि 32 वर्ष की संशोधित ऊपरी आयु सीमा, ओडिशा सिविल सेवा (ऊपरी आयु सीमा निर्धारण) नियम, 1989 के अनुरूप ही है।

Next Story