
Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने राज्य भर की नगर पालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्र परिषदों (NACs) के आम चुनावों से पहले वार्डों के परिसीमन और सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवास और शहरी विकास (H&UD) विभाग ने सोमवार को 18 जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को ओडिशा नगर पालिका अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार, एक तय समय सीमा के भीतर वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। यह कदम राज्य सरकार के पहली बार 28 नई अधिसूचित क्षेत्र परिषदों और सात नगर पालिकाओं के गठन के फैसले के बाद उठाया गया है। हालांकि, ओडागांव NAC सहित कुछ नए बने शहरी स्थानीय निकायों में परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
राज्य चुनाव आयोग (SEC), ओडिशा ने सरकार को सूचित किया है कि अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत वार्ड परिसीमन और सीट आरक्षण पूरा करना अनिवार्य है, इससे पहले कि चुनाव से संबंधित आगे के कदम उठाए जा सकें। H&UD विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेटों को जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के बाद नगर पालिका क्षेत्रों को वार्डों में विभाजित करने और सीटों का आरक्षण निर्धारित करने का अधिकार है। अनंतिम अधिसूचना के खिलाफ कोई भी अपील निपटान के लिए राज्य सरकार को भेजी जाएगी।
अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार, परिसीमन और आरक्षण पर मसौदा अधिसूचनाएं 12 फरवरी तक जारी की जाएंगी, जबकि आपत्तियां और सुझाव 21 फरवरी तक जमा किए जा सकते हैं। अनंतिम अधिसूचनाएं 26 फरवरी को प्रकाशित की जाएंगी, और 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच सरकार के पास अपील दायर की जा सकती है। सरकार 16 मार्च से 28 मार्च के बीच अपीलों की सुनवाई और निपटान करेगी, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट 31 मार्च, 2026 तक अंतिम अधिसूचना जारी करेंगे। अंतिम अधिसूचना की प्रतियां राज्य चुनाव आयोग और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को भेजी जाएंगी।
सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के लिए तत्काल कदम उठाने और विभाग को प्रगति से अवगत कराते रहने को कहा है, जिससे नवगठित शहरी निकायों में नगर पालिका चुनावों का रास्ता साफ हो सके। इस बीच, राज्य सरकार ने आगामी संबलपुर और नवगठित पुरी नगर निगम चुनावों के लिए वार्ड परिसीमन और सीट आरक्षण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। H&UD विभाग ने नगर पालिका अधिकारियों को 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ओडिशा नगर निगम अधिनियम, 2003 के तहत शहर क्षेत्रों को वार्डों में विभाजित करने और आरक्षण को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। नगरपालिका अधिकारियों को 11 फरवरी तक फॉर्म I और II में डिटेल्स, साथ ही वार्ड मैप और प्रस्ताव जमा करने होंगे। जनता की आपत्तियों के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 21 फरवरी तक जारी किए जाएंगे, और सुझाव प्राप्त करने की आखिरी तारीख 2 मार्च होगी, ताकि चुनाव समय पर हो सकें।





