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Odisha ओडिशा: ओडिशा सरकार ने 1 अप्रैल तक प्रदूषण से जुड़े जुर्माने को लागू करने में ढील देने का फैसला किया है, जिससे राज्य भर के वाहन मालिकों को अस्थायी राहत मिलेगी। परिवहन मंत्री बिभूति भूषण जेना ने निर्देश दिया है कि इस अवधि के दौरान पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) न होने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
फैसले के अनुसार, 1 अप्रैल तक टोल गेट पर लगे ई-डिटेक्शन सिस्टम से प्रदूषण चालान जारी नहीं किए जाएंगे। मंत्री ने परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस बीच बिना वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट वाले वाहनों पर जुर्माना न लगाएं। यह कदम वाहन मालिकों द्वारा PUCC की उपलब्धता और रिन्यूअल को लेकर जताई गई चिंताओं के बीच उठाया गया है।
परिवहन मंत्री ने मौजूदा प्रदूषण जुर्माने की संरचना की विस्तृत समीक्षा का भी आदेश दिया है, जिसमें नियमों का पालन न करने पर लगाए जाने वाले भारी जुर्माने की राशि भी शामिल है। फिलहाल, बिना वैध PUCC वाले वाहनों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है। विभाग से जुर्माने की राशि कम करने की संभावना की जांच करने और अपनी सिफारिशें जमा करने को कहा गया है।
ढील की घोषणा करते हुए, मंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे ऐसे वाहनों का इस्तेमाल न करें जो ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने ज़ोर दिया कि इस ढील को पर्यावरण की रक्षा की ज़िम्मेदारी से छूट के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। सरकार ने साफ किया है कि इस फैसले का मकसद वाहन मालिकों को अपने प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाने या रिन्यू कराने के लिए पर्याप्त समय देना है। इस दौरान, नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहनों की जांच करवाकर और वैध PUCC लेकर प्रदूषण नियमों का पालन सुनिश्चित करें। अधिकारियों ने कहा कि 1 अप्रैल के बाद प्रदूषण सर्टिफिकेट की जांच फिर से शुरू होगी, जिसके बाद नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
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