ओडिशा
ओडिशा ने ‘बिना PUCC, पेट्रोल नहीं’ नियम को 1 फरवरी तक बढ़ाया
Ratna Netam
24 Dec 2025 4:12 PM IST

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Bhubaneswar.भुवनेश्वर: स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (STA) ने बुधवार को घोषणा की कि ओडिशा में "बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के पेट्रोल नहीं" नियम अब 1 जनवरी, 2026 की पहले से तय तारीख के बजाय 1 फरवरी, 2026 से लागू होगा। यह फैसला गाड़ी मालिकों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए लिया गया है। पहले, 1 जनवरी से बिना वैलिड PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाना था।
वाणिज्य और परिवहन मंत्री बिभूति भूषण जेना के निर्देश पर, नई लागू होने की तारीख 1 फरवरी तय की गई है, जिससे लोगों को ज़रूरी पॉल्यूशन चेक पूरा करने के लिए और समय मिल सके। इस दौरान, STA ने सभी गाड़ी मालिकों से मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार अपने सर्टिफिकेट को अपडेट रखने का आग्रह किया है। STA ने साफ किया कि "1 फरवरी से पहले किसी भी पेट्रोल पंप पर किसी भी गाड़ी को फ्यूल देने से मना नहीं किया जाएगा।" विभाग ने इस दौरान वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेने के महत्व के बारे में एक बड़े जागरूकता अभियान की योजना की भी घोषणा की। इस विस्तार का मकसद गाड़ी मालिकों के लिए एक आसान बदलाव सुनिश्चित करना और साथ ही पर्यावरण नियमों का पालन करने को बढ़ावा देना है।
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