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भुवनेश्वर Bhubaneswar: ओडिशा सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का अध्ययन करेगी, जिसमें कहा गया है कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति राज्यों के पास है। ओडिशा के इस्पात एवं खान मंत्री बिभूति भूषण जेना ने गुरुवार को कहा कि सरकार फैसले की प्रति का इंतजार कर रही है, जिसे खनिज समृद्ध राज्यों को राजस्व में भारी वृद्धि देने वाला माना जा रहा है। जेना ने विधानसभा परिसर में पीटीआई से कहा, "हमने फैसले की प्रति नहीं देखी है। इसे आने दीजिए और हम इसका अध्ययन करेंगे। राज्य खान एवं खनिज कर पर फैसले की जांच करेगा।" हालांकि, राज्य के इस्पात एवं खान विभाग के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जिसे भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। इस्पात एवं खान सचिव डीके सिंह ने फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। खान निदेशक राजेश गोपालन ने कहा, "हमें फैसले की प्रति नहीं मिली है। कोई भी टिप्पणी करने से पहले हमें फैसले की प्रति देखनी चाहिए।" खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति राज्यों के पास है और खनिजों पर दी जाने वाली रॉयल्टी कोई कर नहीं है, यह बात गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कही।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत वाले फैसले में कहा कि संसद के पास संविधान की सूची I की प्रविष्टि 54 के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी क्षमता नहीं है, जो केंद्र द्वारा खानों और खनिज विकास के विनियमन से संबंधित है। हालांकि, इस फैसले में कहा गया कि संसद अभी भी खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति पर “कोई सीमा” लगाने के लिए कानून बना सकती है। खदानों और खनिज क्षेत्र में राज्यों के अधिकारों की मांग करने वाली विपक्षी बीजू जनता दल (बीजेडी) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का फैसला किया। कुछ प्रमुख खनन कंपनी के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। खनन विशेषज्ञों ने कहा कि यह फैसला ओडिशा जैसे खनिज समृद्ध राज्यों को बढ़ावा देगा।
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Kiran
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