
भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने मठों और मंदिरों के प्रशासन और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 'ओडिशा हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1951' में संशोधन करने का फैसला किया है।
सोमवार को लोक सेवा भवन में कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय बैठक हुई, जिसमें प्रस्तावित संशोधनों और सुधारों के तरीकों पर चर्चा की गई।
बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए हरिचंदन ने कहा कि कानून में संशोधन करने का अंतिम निर्णय ले लिया गया है और आगामी मानसून सत्र में विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
उन्होंने कहा, "कानून आयोग के मार्गदर्शन में प्रस्तावित संशोधन के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। बैठक में मौजूदा कानून के कई अनावश्यक या पुराने प्रावधानों और उप-धाराओं को आज की जरूरतों के हिसाब से अपडेट करने पर चर्चा की गई।
चर्चा किए गए मुख्य मुद्दों में कमिश्नर, अतिरिक्त कमिश्नर और अधिकृत अधिकारियों की शक्तियों और कार्यों को तर्कसंगत बनाना, बंदोबस्ती विभाग के कैडर का पुनर्गठन और प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करने के लिए नए पद बनाना शामिल था।





