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Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने बुधवार को महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा इसे मंजूरी दिए जाने के बाद दिशा-निर्देश सार्वजनिक किए गए। इसमें कहा गया है कि 180 दिनों का मातृत्व अवकाश अपेक्षित प्रसव तिथि (ईडीडी) से तीन महीने पहले और बच्चे के जन्म के छह महीने के भीतर लिया जा सकता है। इसे एक बार में या कई चरणों में लगातार लिया जा सकता है।
हालांकि, प्रसव किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा सुविधा में ही होना चाहिए। दिशा-निर्देश में उन मामलों में भी संदेह दूर किया गया है, जहां कोई महिला सरकारी कर्मचारी प्रसव के समय सेवा में नहीं थी, लेकिन बाद में शामिल हुई, साथ ही गर्भपात, नवजात शिशु की मृत्यु या मृत जन्म के मामलों में भी। इसमें कहा गया है कि अगर कोई महिला सरकारी कर्मचारी प्रसव के समय सेवा में नहीं थी और बाद में शामिल हुई, तो वह अपने बच्चे के छह महीने का होने तक मातृत्व अवकाश ले सकती है। ऐसे मामलों में, मातृत्व अवकाश 180 दिनों से कम हो सकता है। मातृत्व अवकाश दो से कम बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है।
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